WhatsApp ग्रुप में अश्लील फोटो व वीडियो भेजना कानूनी रूप से बिल्कुल गलत है इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है,
इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई ऐसी सामग्री प्रकाशित करता है या भेजता है जोकि "कामुक " प्रवृत्ति की हो या जिसके प्रभाव से "काम इच्छा" जागृत हो तो वह व्यक्ति निम्न प्रकार दंडित किया जाएगा-
प्रथम दोषसिद्धि पर - 3 वर्ष तक जेल तथा 5 लाख रुपए तक जुर्माना
दुबारा दोषसिद्धि पर - 5 वर्ष तक जेल तथा 10 लाख रुपए तक जुर्माना
दुबारा दोषसिद्धि पर - 7 वर्ष तक जेल तथा 10 लाख रुपए तक जुर्माना
प्रथम दोषसिद्धि पर - 5 वर्ष तक जेल तथा 10 लाख रुपए तक जुर्माना
दुबारा दोषसिद्धि पर - 7 वर्ष तक जेल तथा 10 लाख रुपए तक जुर्माना
IT(information technology) Act,2000 के अनुसार यह एक बहुत बड़ा अपराध है, IT,Act की धारा 67, 67A, और 67B मैं ऐसी अश्लील फोटो , वीडियो, ऑडियो, व मैसेज भेजना अपराध बताया गया है,
इस अधिनियम के अनुसार यदि आप किसी whatsApp ग्रुप में या किसी व्यक्ति को कोई अश्लील मैसेज ,फोटो वीडियो , या कोई अश्लील आवाज भेजते हो तो यह दंडनीय अपराध हैIT ,Act की धारा 67-
इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री का प्रकाशन करने या भेजने के लिए दंड-
इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई ऐसी सामग्री प्रकाशित करता है या भेजता है जोकि "कामुक " प्रवृत्ति की हो या जिसके प्रभाव से "काम इच्छा" जागृत हो तो वह व्यक्ति निम्न प्रकार दंडित किया जाएगा-
प्रथम दोषसिद्धि पर - 3 वर्ष तक जेल तथा 5 लाख रुपए तक जुर्माना
दुबारा दोषसिद्धि पर - 5 वर्ष तक जेल तथा 10 लाख रुपए तक जुर्माना
धारा 67A-
इलेक्ट्रॉनिक रूप में लैंगिक संबंध स्पष्ट कार्य या आचरण के प्रकाशन या भेजने के लिए दंड-
प्रथम दोषसिद्धि पर - 5 वर्ष तक जेल तथा 10 लाख रुपए तक जुर्मानादुबारा दोषसिद्धि पर - 7 वर्ष तक जेल तथा 10 लाख रुपए तक जुर्माना
धारा 67B-
इलेक्ट्रॉनिक रूप में बच्चों के लैंगिक प्रदर्शन कार्य के प्रकाशन या भेजने के लिए दंड-
दुबारा दोषसिद्धि पर - 7 वर्ष तक जेल तथा 10 लाख रुपए तक जुर्माना